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बेली ब्रिज बनाने के लिए सेना को 25 लाख दे पीडब्ल्यूडी : हाईकोर्ट

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-अदालत ने 26 मई को एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेकर जारी किया आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को निर्देश दिया है कि वह राजपूताना राइफल्स के सैनिकों के लिए बेली ब्रिज का निर्माण शुरू करने हेतु 25 लाख रुपये की अग्रिम राशि का भुगतान करे। इन सैनिकों को हर सुबह अपने बैरक से परेड ग्राउंड की ओर जाते समय एक गंदे नाले की पुलिया से गुजरना पड़ता है।
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न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने आदेश दिया कि भुगतान प्राप्त होने के तुरंत बाद सभी एजेंसियों की तरफ से समय-सीमा का पालन किया जाए। अदालत इस मुद्दे पर एक समाचार पत्र की रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेकर विचार कर रहा था। यह घटनाक्रम तब हुआ जब यह सहमति बनी कि फुटओवर ब्रिज के निर्माण के लिए दस महीने का समय लगेगा। इस बीच यह सहमति बनी कि बेली ब्रिज का निर्माण सेना की तरफ से स्वयं 40 दिनों के भीतर किया जाएगा। अदालत ने निर्देश दिया कि सैनिकों के लिए फुटओवर ब्रिज के निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया भी पीडब्ल्यूडी की तरफ से शुरू की जाए और अगली सुनवाई तक रिपोर्ट दाखिल की जाए।
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