-दयालपुर थाने में दर्ज एक कथित डकैती से जुड़ा है मामला
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक पुलिस अधिकारी को झूठी रिपोर्ट दर्ज करने और सही तरीके से जांच न करने पर कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं और कहा है कि अगली सुनवाई तक इसकी रिपोर्ट पेश की जाए।
यह मामला दयालपुर थाने में दर्ज एक कथित डकैती से जुड़ा है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तुषार गुप्ता इस मामले में आरोपी मुस्तकीम की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। अदालत ने अपने आदेश में बताया कि जांच अधिकारी (आईओ) ने कहा था कि आरोपी को एक गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया था, लेकिन थाने के सीसीटीवी फुटेज में यह साफ दिखा कि आरोपी खुद थाने पहुंचा था। अदालत के सवाल पर खुद आईओ ने भी इस बात को स्वीकार किया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि आईओ ने अदालत को गुमराह किया और गलत रिपोर्ट दर्ज की। अदालत ने कहा कि जांच ठीक से नहीं की गई और इस वजह से संयुक्त पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और 3 नवंबर तक रिपोर्ट पेश की जाए। साथ ही, अदालत ने थाना प्रभारी (एसएचओ) और सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) के खिलाफ भी निगरानी में लापरवाही बरतने पर उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।