सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद फिर हरकत में आया ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद लावारिस कुत्तों के मुद्दे पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण फिर हरकत में आ गया है। जल्द ही शहर में सार्वजनिक स्थानों पर डॉग फीडिंग प्वॉइंट की जगह चिह्नित करेगा। इसके लिए समिति भी गठन करेगा। प्राधिकरण ने सभी सोसाइटियों की एओए व प्रबंधन को डाॅग पॉलिसी का पालन करने की भी हिदायत दी है।
प्राधिकरण के अफसरों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों से लावारिस कुत्तों को हटाने का आदेश दिया है। इस पर प्राधिकरण ने सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने की जगह चिह्नित करने की कवायद शुरू कर दी है। सात सदस्यीय समिति का गठन होगा जो जगह चिह्नित करेगी। उस जगह के बारे में एओए या आरडब्ल्यूए अपने नोटिस बोर्ड सूचना भी चस्पा करेंगी ताकि जगह-जगह खाना नहीं खिलाया जाए। अन्य जगह पर खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी।
इसमें एओए, आरडब्ल्यूए और पशु प्रेमियों की मदद ली जाएगी। चेतावनी दी है कि अगर किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। समिति में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी या उनके प्रतिनिधि, पशु क्रूरता निवारण के लिए जिला सोसाइटी या राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि, एचसीएल फाउंडेशन, पशु कल्याण संगठन से संबंधित एसोसिएशन के प्रतिनिधि, स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनियुक्त पशु चिकित्सा अधिकारी, डॉग फीडर प्रतिनिधि, आरडब्ल्यूए और स्थानीय पुलिस थाने के प्रतिनिधि शामिल होंगे।