एनसीएलटी के आदेश के बाद स्थिति स्पष्ट, छोटे शेयरधारकों का भी ब्योरा होगा दर्ज
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सेक्टर-38ए स्थित एंटरटेनमेंट सिटी के विकास का रास्ता नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के आदेश के बाद फिर से खुल गया है। न्यायाधिकरण ने एंटरटेनमेंट सिटी लिमिटेड को निर्देश दिया है कि अल्पसंख्यक निवेशक शेयरधारकों द्वारा परमेष कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित किए गए शेयरों को कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेम्बर्स में विधिवत दर्ज किया जाए। ऐसा होने पर परमेष समूह ने जो छोटे-छोटे शेयर धारकों को अपने पक्ष में किया है, वे जुड़ जाएंगे। अभी तक इन्हें जोड़ा नहीं जा रहा था। ऐसा होने पर परमेष कंपनी परियोजना में बड़ा शेयर धारक हो जाएगी।
भूटानी इंफ्रा समूह परमेष कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का हिस्सा है। भूटानी इंफ्रा के सीईओ आशीष भूटानी ने कहा कि एनसीएलटी के आदेश को हम संवाद, सहयोग और मूल्य सृजन के अवसर के रूप में देखते हैं। हमें विश्वास है कि यदि सभी हितधारक, विशेष रूप से यूनिटेक, साझा दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हैं तो इस परियोजना को भारत के सबसे प्रतिष्ठित मनोरंजन, पर्यटन केंद्र के रूप में पुनः स्थापित किया जा सकता है।