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Noida News: बैंक से स्थानांतरित हुई धनराशि लौटाने के आदेश

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-आयोग ने मामले के लिए बैंक को जिम्मेदार ठहराते हुए छह फीसदी ब्याज देने को कहा
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संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। यूपीआई से गलत स्थानांतरित हुई धनराशि की सूचना देने के बाद भी बैंक ने कार्रवाई नहीं की। जिससे धनराशि वापस नहीं हुई। जिला उपभोक्ता आयोग ने इसे बैंक की लापरवाही करार देते 6 फीसदी ब्याज समेत 80 हजार रुपये लौटाने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की।

नोएडा के भंगेल निवासी बीना शर्मा का एक्सिस बैंक लिमिटेड में बचत खाता है। छह जनवरी 2024 को शनिवार 5.30 बजे गलत यूपीआईडी पर 80 हजार रुपये की राशि स्थानांतरित हो गई और प्राप्तकर्ता को गलत भुगतान हो गया। वह आईडी मीनू बीबी की है। उनसे फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया,लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। यूपीआई के माध्यम से गलत लेन-देन की सूचना तुरंत ही बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र पर दर्ज कराई। उसी दिन बैंक को ई-मेल भेजकर शिकायत को दर्ज करा दी। आश्वासन दिया गया कि यूपीआई विवाद का समाधान 35 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। गलत स्थानांतरण के विवाद को 17 दिन में निस्तारित कर दिया जाता है। उनको ई-मेल पर एक मैसेज मिला कि यूपीआई लेन-देन विवाद का समाधान बीए-15 के माध्यम से किया जाएगा।
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आईडीएफसी बैंक के अधिकारी ने बताया कि एक्सिस बैंक ने लेन-देन की सूचना घटना के चार दिन के बाद दी गई। इस बीच खाते से राशि निकाल ली गई। इसलिए धनराशि को वापस नहीं किया जा सकता है। उनके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक और एक्सिस बैंक को ई-मेल के माध्यम से पैसा वापस दिलाने का अनुरोध किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर कर पैसा वापस दिलाने की गुहार लगाई।
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