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सहकारी आवास समिति को बुकिंग राशि लौटाने का आदेश

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ग्रेटर नोएडा। सहकारी आवास समिति लिमिटेड की वृंदा सिटी में फ्लैट बुुकिंग करने के बाद आवेदक ने बैंक से ऋण के लिए आवेदन किया, लेकिन समिति द्वारा बैंक को अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं दिया गया। इस वजह से आवेदक का ऋण स्वीकृत नहीं हुआ। इसके बाद आवेदक ने समिति से बुकिंग की रकम वापस मांगी तो इनकार कर दिया गया। आवेदक की शिकायत पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने समिति को बुकिंग राशि ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है।
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जिला मथुरा के वृंदावन निवासी प्रणय गोस्वामी ने 4 लाख रुपये जमा कर ग्रेटर नोएडा की वृंदा सिटी में फ्लैट बुक कराया था। फ्लैट की कुल राशि 39.75 लाख रुपये थी। बुकिंग पर 12 अगस्त 2012 को सहकारी आवास समिति लिमिटेड ने रसीद जारी की थी। फ्लैट बुक करने के बाद आवेदक ने 25 लाख रुपये के आवासीय ऋण के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नोएडा शाखा में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद बैंक ने समिति से अनापत्ति प्रमाणपत्र मांगा, लेकिन समिति ने नहीं दिया। इसके बाद बुकिंग में दी रकम वापस नहीं मिलने पर प्रणय ने समिति के खिलाफ आयोग में शिकायत दी। समिति ने आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि खरीदार को बकाया राशि अपने स्रोतों से जमा करनी थी। सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन सिंडीकेट बैंक में पहले से ही बंधक है, इस वजह से अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने माना कि समिति ने आवंटन की शर्तों का सही तरीके से पालन नहीं कर सेवा में कमी की। आयोग ने समिति को 4 लाख रुपये 6 प्रतिशत ब्याज के साथ 30 दिन में लौटाने के निर्देश दिए। दस हजार रुपये हर्जाना और एक हजार रुपये वाद खर्च के भी भुगतान करने होंगे।
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