मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी
नई दिल्ली। एंटरप्रेन्योर अंकीति बोस की ओर से दायर मानहानि मामले में द्वारका कोर्ट ने प्रतिवादियों को अदालत से पहले से जारी अंतरिम रोक आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि रोक आदेश का उल्लंघन हुआ है। जिला न्यायाधीश हरजोत सिंह भल्ला ने प्रतिवादी नितिन नरेश और अन्य को अदालत के निर्देशों के अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति अदालत के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करता है, उसकी दलील तब तक नहीं सुनी जा सकती, जब तक वह आदेश का पालन नहीं करता। यह मामला 8 जून को पारित उस अंतरिम आदेश से जुड़ा है, जिसमें अदालत ने प्रतिवादियों को अंकीति बोस से संबंधित कथित मानहानिकारक लेख या अन्य सामग्री के प्रकाशन, पुनर्प्रकाशन और प्रसार पर रोक लगा दी थी। ब्यूरो