कानपुर। शैक्षणिक सत्र 2025-26 की दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजनांतर्गत शासन ने छात्रों के लिए आय प्रमाण पत्र के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। अब ऑनलाइन आवेदन करते समय विद्यार्थियों को अपने पिता का आय प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लगाना होगा। अभी तक यह अनिवार्य नहीं था।
जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी वीरपाल ने बताया कि जिन छात्रों के पिता जीवित नहीं हैं वह माता का आय प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। माता-पिता दोनों के न होने पर अभिभावक या संरक्षक का प्रमाण पत्र मान्य होगा। वहीं, विवाहित छात्राओं को पति का आय प्रमाण पत्र लगाना होगा। विभाग ने 10 जुलाई से छात्रवृत्ति पोर्टल खोल दिया है। इससे प्रदेश के मूल निवासी छात्र-छात्राएं हायर एजुकेशन लेते हुए शैक्षणिक भत्ते और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ ले सकेंगे।
14 तक डीआईओएस स्तर पर डाटा होगा सत्यापित
शासन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पूर्वदशम (कक्षा 9-10) और दशमोत्तर (कक्षा 11-12) के लिए छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की समय-सीमा में संशोधन किया है। विद्यालय स्तर पर छात्रों के आवेदन पत्र के ऑनलाइन सत्यापन के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर पर 14 सितंबर तक सत्यापन होगा।
एनआईसी की ओर से स्कूल स्तर पर प्राप्त डाटा का परीक्षण कर सही डाटा जनपद स्तरीय लॉगिन पर भेजा जाएगा। इसके बाद जनपद स्तरीय समिति सही डाटा को 15 से 20 सितंबर तक लॉक करेगी। इसी दौरान विभागीय अधिकारी डिजिटल सिग्नेचर के साथ डाटा लॉक करेंगे।