- जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से जारी किए गए
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा / ग्रेटर नोएडा। शिक्षा विभाग ने अवैध रूप से संचालित किए जा रहे 15 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी कर संचालन बंद करने के निर्देश दिए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम-2002 के तहत सभी कोचिंग संस्थानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के किसी भी कोचिंग सेंटर का संचालन नियमों के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण चल रहे कोचिंग सेंटरों को निर्धारित प्रक्रिया पूरी कराकर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए थे। कोचिंग शुरू करने से पहले संचालक को सक्षम अधिकारी से अग्निशमन प्रमाणपत्र लेना और छात्रों की सुरक्षा से जुड़ी निर्धारित व्यवस्थाएं पूरी करना भी जरूरी है। जांच में कैरियर कोचिंग सेक्टर-62, श्री चेतन सी-56, लम्ब्ररी एजुकेशन, कैरियर अड्डा और दा आदि कोटिल्या नोएडा, दा ब्रिज टू सक्सेस सेक्टर-59 और विजन सिविल सिर्विस,ब्राइट एजुकेशन सेंटर, विवेकानंद एकेडमी, अवयांश एजुकेशन एकेडमी, लाइफ सक्सेस एकेडमी, प्रॉफिट लर्निंग इंग्लिश क्लास सर्फाबाद, ज्ञानपीठ शिक्षा केंद्र शाहबेरी, अपेक्षा एकेडमी और लॉ प्रेप ट्यूटोरियल सेक्टर 62 नोएडा को भी नोटिस जारी किया गया है।
इन संस्थानों के पास वैध कोचिंग पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं मिले। विभाग का कहना है कि आगे भी कोई कोचिंग सेंटर बिना पंजीकरण के चलता मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों लखनऊ के एक संस्थान में हुई आग की घटना के बाद कोचिंग सेंटरों पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई है।