नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एसएससी) को एक नोटिस जारी किया, जिसमें व्यक्तियों और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा एसएससी परीक्षा प्रश्नपत्रों पर किसी भी तरह की चर्चा पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश को चुनौती दी गई थी।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने एसएससी के इस फैसले पर सवाल उठाए और टिप्पणी की कि चयन आयोग इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगा सकता। कोर्ट ने कहा, आप इस तरह का गैंग ऑर्डर नहीं लगा सकते। यह क्या है? आप परीक्षा प्रश्नपत्र पर चर्चा नहीं कर सकते? आप इस तरह की अधिसूचना कैसे जारी कर सकते हैं? परीक्षा हॉल से बाहर आने के बाद, कम से कम हमारे समय में हम सबसे पहले प्रश्नपत्र पर चर्चा करते थे। कोर्ट ने आयोग को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। ब्यूरो