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UP: मिन्नतें करता रहा दंपती... रोती रही मासूम, परिवार को बंधक बनाकर टैक्सी दौड़ाता रहा चालक, अब पुलिस ने पकड़ा

Sat, 16 Aug 2025 03:21 PM IST
शाहरुख खान पीटीआई, नोएडा

सार

नोएडा में पुलिस से बचने की कोशिश में टैक्सी में परिवार को बंधक बनाने वाले आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की गाड़ी का भी चालान किया है।
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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश की नोएडा की थाना फेस-3 पुलिस ने परिवार को बंधक बनाकर टैक्सी दौड़ाने वाले चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही घटना में इस्तेमाल वैगनआर कार भी पुलिस ने बरामद कर ली है। घटना का दिल दहला देने वाली घटना भी रिकॉर्ड किया गया था। 
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दरअसल, गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे, संजय मोहन नाम के शख्स ने ग्रेटर नोएडा स्थित अपने घर से दिल्ली के कनॉट प्लेस के लिए एक कैब बुक की थी।
मोहन, उनकी पत्नी और उनकी चार साल की बेटी कैब में बैठे और अपनी यात्रा शुरू की। 

पुलिस ने बताया कि नोएडा के पार्थला पुल पर पुलिस ने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया, लेकिन वह बैरिकेड्स तोड़कर तेजी से भाग गया। ड्राइवर की ऐसी हरकत देख दंग रह गए दंपती ने उससे गाड़ी रोकने और उन्हें उतारने का अनुरोध किया। हालांकि, उसने उनकी बात अनसुनी कर दी और पीछा कर रही पीसीआर वैन से बचने के लिए कई किलोमीटर तक तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता रहा।

दंपती लगातार मिन्नतें करते रहे और जब ड्राइवर पुलिस टीम से आगे निकलने में कामयाब हो गया, तो उसने टीपी नगर में मुश्किल से कुछ सेकंड के लिए गाड़ी रोकी। उन्होंने बताया कि जैसे ही परिवार नीचे उतरा, वह भाग गया। पूरी घटना परिवार ने रिकॉर्ड कर ली।
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पुलिस ने बताया कि यह शुक्रवार को सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसके बाद अधिकारियों ने आरोपी की पहचान कर उसे पकड़ने का काम शुरू किया। मध्य नोएडा के डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने कहा कि "14 अगस्त को एक कैब ड्राइवर की तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का एक वीडियो वायरल हुआ था।

आरोपी को पुलिस ने पकड़ा
पुलिस ने फेज 3 थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया और बाद में नसीम नाम के ड्राइवर को सहारा कट से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि वैगन आर कार बरामद कर ली गई है और 29,500 रुपये का चालान काटा गया है। मोहन के अनुसार, उनकी पत्नी के हाथ में मामूली चोटें आई हैं।

 
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उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ फेज 3 पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 137 (2) (अपहरण), 127 (2) (गलत तरीके से बंधक बनाना), 281 (तेज गति से गाड़ी चलाना), 319 (छद्मवेश धारण करके धोखाधड़ी), 318 (4) (धोखाधड़ी), 336 (2) (जालसाजी), 338 (मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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