मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. बालमुकुंद ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास और गांजे की बरामदगी के अलग-अलग मामलों में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
पहला मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। मुकदमा बैराठपुर गांव निवासिनी गायत्री देवी की तहरीर पर दर्ज हुआ। आरोप है कि 3 जून 2025 की शाम को 6 बजे नाबदान का पानी बहने के विवाद को लेकर आरोपियों ने हमला कर मारपीट की। इसमें माधव, अमरजीत और गुंजा को गंभीर चोटें आईं। मामले में आरोपी अभिषेक की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। एसआई पंकज यादव ने 13 अगस्त को आरोपी को 2 किलो 20 ग्राम गांजा के साथ पकड़ा। मामले में आरोपी मधुबन थाना क्षेत्र के कमरौली गांव निवासी अमन सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।