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सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए न हो पार्कों का इस्तेमाल: एनजीटी

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नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीपीसीसी) को निर्देश दिया है कि पार्कों का इस्तेमाल सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, शादी तथा अन्य किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के लिए नहीं किया जाए। एनजीटी ने ये निर्देश पार्कों के अवैध व नियंत्रित व्यावसायिक इस्तेमाल के खिलाफ बुढेला वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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एनजीटी अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ये प्रतिबंध लगाया है। पीठ ने कहा कि अगर आदेश का उल्लंघन होता है तो इसके लिए डीडीए तथा नागरिक निकाय जिम्मेदार होंगे। पीठ ने कहा कि डीपीसीसी कानून के अनुसार सतर्कता बरतते हुए याची की शिकायत पर उचित कार्रवाई करे और पर्यावरण नियमों के उल्लंघन को रोके।
पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार पार्कों का इस्तेमाल किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, शादी तथा इस तरह के किसी कार्यक्रम के लिए नहीं हो सकता। इसका उल्लंघन होने पर डीडीए के उद्यान विभाग का कार्यकारी अभियंता तथा नगर निगम जिम्मेदार होगी। पार्क में एफल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) लगाने का निर्देश विरोधाभासी है क्योंकि पार्क में किसी तरह के कार्यक्रमों के आयोजन का प्रश्न ही नहीं उठता।
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पीठ ने ये भी कहा कि इसके पालन की जिम्मेदारी डीडीए तथा नगर निगम पर है। इसके अलावा डीपीसीसी अपने निर्देश में संशोधन करे और हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर सख्ती से प्रतिबंध लागू करे। मामले की सुनवाई विकास पुरी के वार्ड नंबर 20 में दशहरा ग्राउंड पार्क के अवैध व्यावसायिक इस्तेमाल के प्रयोग की शिकायत के संदर्भ में की गई थी। - एजेंसी
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