चंडीगढ़। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए नई शिक्षक स्थानांतरण नीति 2025 लागू कर उसे अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। कैबिनेट में नीति को मंजूरी मिलने के बाद नोटिफिकेशन के लिए फाइल को हरियाणा मानव संसाधन विभाग भेजा गया है। इसी सप्ताह शिक्षकों के स्थानांतरण का शेड्यूल जारी हो किया जा सकता है।
नई नीति के तहत अब किसी एक स्कूल में पांच साल या एक ब्लॉक में 15 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले शिक्षकों को अनिवार्य रूप से ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेना होगा। शिक्षक एक स्कूल में एक साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद स्वैच्छिक रूप से ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। ट्रांसफर प्रक्रिया ऑनलाइन एमआईएस पोर्टल के माध्यम से चार राउंड होंगे। यह नीति प्रिंसिपल, हेडमास्टर, लेक्चरर, पीजीटी, टीडीटी, सीएंडवी और पीआरटी-जेबीटी सहित विभिन्न पदों पर लागू होगी। गलत जानकारी देने पर शिक्षक को राज्य में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।
केवल इनका नहीं होगा तबादला
-सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष से कम समय रहता हो।
- कैंसर, डायलिसिस, अंग प्रत्यारोपण या बाईपास सर्जरी हुई हो।
-70 फीसदी से अधिक दिव्यांग हो।
- विधवा शिक्षिकाएं, जिनका सबसे छोटा बच्चा 10 वर्ष तक का है, उनका तबादला नहीं होगा।