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Noida News: संदेह का लाभ देकर हत्या का आरोपी बरी

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(अदालत से)
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- साढ़े तीन साल बाद फैसला, अभियोजन नहीं जोड़ सका सबूतों की कड़ी
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। दनकौर थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी मोहल्ला गढ़ी दनकौर निवासी सलमान उर्फ हड़िया और राशिद को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष को हत्या साबित करने में असफल रहा है।
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वादी हैप्पी शर्मा ने 8 मार्च 2023 की रात थाना दनकौर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई मनीष उर्फ अंकित शर्मा होली के दिन सुबह गढ़ी मोहल्ले के सलमान और राशिद के साथ बाइक पर गया था। शाम को कस्बे के लोगों ने मनीष को दोनों आरोपियों के साथ बाइक पर अचेत हालत में देखा। मोहल्लेवासियों के पीछा करने पर आरोपी मौके पर बाइक छोड़कर भाग गए। मनीष को जिम्स अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन की ओर से मृतक के भाई हैप्पी शर्मा, पिता, चाचा, मां और भाई सहित दस गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। सभी गवाहों ने माना कि आरोपियों को मृतक के साथ अंतिम बार बाइक पर जाते देखा गया था, लेकिन किसी ने भी हत्या की घटना अपनी आंखों से होते नहीं देखी। फैसले में अदालत ने कहा कि धारा-302 के तहत दोषसिद्धि से पहले यह साबित होना जरूरी है कि मृत्यु हत्या के कारण हुई थी जो इस मामले में साबित नहीं हो सकी।
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