संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा ने हत्या के एक मामले में दोषी को चार साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 27000 रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। थाना दुधारा के कड़जा निवासी छोटे लाल पुत्र स्व. वीपत लोधी ने थाना दुधारा में प्रार्थना पत्र में बताया कि तीन अगस्त 2023 को पुरानी रंजिश को लेकर उनके गांव के चंद्रकेश पुत्र कोइल उन्हें गाली देने लगा।
गाली देने से मना किया तो लाठी डंडे से मारने पीटने लगे। उनकी लड़की नीलम के बीच बचाव करने पर लड़की की भी पिटाई कर दी। घटना को तमाम लोगों ने देखा और बीच बचाव किया। मामले में थाना दुधारा में मुकदमा पंजीकृत हुआ। प्रार्थना पत्र देने के दूसरे दिन ही छोटेलाल की मौत हो गई। अभियोजन की तरफ से कुल 7 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया जबकि बचाव पक्ष ने अपने बचाव में एक साक्षी प्रस्तुत किया। मामले में सत्र न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा ने आरोपी चंद्रकेश पुत्र कोइल को चार वर्ष सश्रम कारावास और 27000 रुपये अर्थदंड से दंडित किए। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया।