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Noida News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

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-पिनगवां क्षेत्र में दो साल पहले दिया था वारदात को अंजाम, 53 हजार का जुर्माना भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। जिला नूंह की फास्ट ट्रैक विशेष पोक्सो अदालत ने पिनगवां थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ करीब दो वर्ष पूर्व किए गए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. अशु संजीव टिंजन की अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए दोषी पर 53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। विशेष सहायक अभियोजन अधिकारी विजय सहरावत ने बताया कि पिनगवां थाना क्षेत्र के एक गांव में करीब साढ़े पंद्रह वर्ष की एक नाबालिग लड़की के साथ 1 अप्रैल 2024 को गांव के ही युवक ने दुष्कर्म किया था। पीड़ित लड़की के पिता ने पुलिस पिनगवां थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी रात के समय अपने घर से ताऊ के घर जा रही थी, रात के करीब 9-10 बजे जब वह आरोपी के घर के सामने से निकली तो आरोपी ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और घर के पीछे सुनसान जगह पर ले गया, जहां हथियार के बल पर लड़की के साथ दुष्कर्म किया।
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घटना के बारे में लड़की ने अपने परिजनों को बताया तो 3 अप्रैल को पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर 5 अप्रैल को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया, उसके बयान अदालत में दर्ज करवाए और स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर उसकी उम्र नाबालिग पाई गई। पुलिस ने सभी साक्ष्यों के आधार पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। करीब दो वर्ष तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 506 तथा पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी करार दिया।
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