ग्रेटर नोएडा। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) द्वितीय की कोर्ट ने किशोरी से छेड़छाड़ का दोषी करार देते हुए युवक को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। उसपर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 11 अप्रैल को दनकौर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी से छेड़छाड़ हुई थी। सुबह 6:30 बजे मंदिर से पूजा कर घर लाैट रही किशोरी का हाथ पकड़कर आरोपी राहुल ने उसके साथ बदतमीजी की कोशिश की थी। उसके शोर मचाने पर रास्ते में मौजूद लोगों ने उसकी मदद की। पीड़ित पिता का आरोप है कि शिकायत लेकर आरोपी के घर पहुंचने पर चाकू व डंडों से हमले की कोशिश की गई, जिसके बाद वे वहां से जान बचाकर भागे और पुलिस से शिकायत की। ब्यूरो