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Noida News: कांस्टेबल की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

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गाजियाबाद। लोनी में दस वर्ष पहले पुलिस कांस्टेबल की हत्या के दोषी ओमकार उर्फ ग्यासी खड़खड़ी को अदालत ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के न्यायाधीश शिवकुमार तिवारी ने दोषी पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अदालत वे मिली जानकारी के अनुसार ओमकार सिंह ने 25 अप्रैल 2015 को लोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि घटना वाली रात करीब 8:10 बजे कांस्टेबल सुदेश कुमार चौकी बंथला के गेट पर निगरानी में थे। उनके पास कांस्टेबल अजय शंकर भी खड़े थे। तभी तीन लड़के चिरोड़ी की तरफ से आते हुए दिखायी दिए। संदिग्ध समझकर सुदेश ने रुकने के लिए कहा, लेकिन वह रुके नहीं। चौकी गेट के सामने बिजली की रोशनी में आने पर कांस्टेबल सुदेश कुमार तीनों को पकड़ने के उद्देश्य से उनकी तरफ बढ़े तभी उनमें से एक ने पिस्टल निकालकर जान से मारने की नियत से सुदेश के सीने में पिस्टल सटाकर गोली मार दी। इससे सुदेश तुरंत जमीन पर गिर गए। उठाकर देखा तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर भी तसल्ली के लिए दो कांस्टेबल को चौकी बुलाकर नरेंद्र मोहन अस्पताल भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
अजय शंकर उनकी तरफ दौड़े तो उन्होंने उन दोनों के ऊपर भी जान से मारने की नियत से फायर किया। जिसका फायदा उठाकर वह भाग गए। गोली चलाने वाले को अंजय शंकर ने बिजली की रोशनी में पहचान कर बताया कि फायरिंग करने वाला लोनी के खड़खड़ी निवासी ओमकुमार उर्फ ग्यासी था। वह थाने में अन्य मुकदमों में वांछित चल रहा था। घटना से कुछ देर पहले ही सामने से बारात निकली थी। वहां चौकी इंचार्ज सुभाष अत्री जाम खुलवा रहे थे। गोली की आवाज सुनकर भागकर चौकी की तरफ पहुंचे तो ग्यासी फायर करते हुए भाग रहा था। सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत में 10 गवाहों के बयान दर्ज कराया था, जबकि 17 साक्ष्य प्रस्तुत किया था।
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