-सुनवाई न होने पर पीड़ित पहुंचा अदालत, पुलिस को एफआईआर दर्ज कर के दिए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
यमुना सिटी। जेवर में फर्जी तरीके से भूमि की रजिस्ट्री कराने के मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। मामला जेवर के मंगरौली गांव से जुड़ा हुआ है, जहां एक आवासीय भूखंड पर धोखाधड़ी से कब्जा करने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप है।
आवेदक प्रदीप कुमार जैन ने न्यायालय में गुहार लगाई थी कि उनके स्वामित्व वाली भूमि पर कुछ व्यक्तियों ने जालसाजी कर फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए हैं। आरोप है कि केशव चंद, विनोद कुमार और अन्य व्यक्तियों ने मिलकर एक काल्पनिक बिक्री पत्र बनवाकर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। जिस जमीन की बिक्री दिखाई गई थी, वह असल में पहले से ही किसी अन्य के नाम पर दर्ज थी। साथ ही, बिजली बिल भी किसी अन्य व्यक्ति (केला देवी) के नाम पर पाया गया, जिससे फर्जीवाड़े की पुष्टि होती है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतमबुद्धनगर ने मामले की सुनवाई के बाद जेवर पुलिस को संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज करने व निर्धारित समय के भीतर जांच पूरा कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इस मामले में जेवर कोतवाली प्रभारी संजय सिंह ने कहा है कि न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं है। आदेश मिलने पर मामला दर्ज कर जांच की जाएगी।