श्रीनगर। कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (केसीसीआई) के चुनाव आयोग को चुनाव से पहले मौजूदा वोटर लिस्ट और सदस्यता सूची में सुधार करना होगा।
यह आदेश 30 सितंबर को डीसी कार्यालय की तरफ से श्रीनगर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने जारी किया। केसीसीआई वोटर लिस्ट और सदस्यता सूची की वैधता की जांच के लिए बनी तीन सदस्यीय जांच कमेटी की सिफारिश के बाद यह निर्णय लिया गया।
कमेटी ने यह भी सिफारिश की कि मृत सदस्यों सहित अयोग्य वोटरों को मतदान केंद्र पर इस्तेमाल होने वाली वोटर लिस्ट पर स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाए। किसी भी योग्य सदस्य को वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी अयोग्य वोटर को वोट डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
वहीं डिप्टी कमिश्नर कार्यालय ने चुनाव आयोग को चैंबर के नियमों के अनुसार जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए आवश्यक सुधार करने की सलाह दी है।