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Noida News: अमान्य निजी स्कूलों को मिली एक साल की मान्यता

Sun, 02 Nov 2025 12:51 AM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
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जिला ​शिक्षा सदन। आर्काइव
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संवाद न्यूज एजेंसी
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जगाधरी। जिले के अमान्य स्कूलों को शिक्षा निदेशालय ने एक साल की मान्यता दे दी है। वहीं जिन स्कूलों को मान्यता दी गई है, इनका एमआईएस पोर्टल एक महीने पहले ही निदेशालय ने बंद किया था। जिला विभाग ने इन स्कूलों पर कार्रवाई करने के निदेशालय से आदेश मांगे थे। जिला विभाग को आदेश नहीं मिले, लेकिन निजी स्कूलों को मान्यता मिल गई।
जिले में करीब छह दर्जन से ज्यादा अमान्य स्कूल चल रहे हैं, जिनमें 25 हजार से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। निजी विद्यालयों ने पहले बिना मान्यता व अनुमति के दाखिले कर लिए। अब कार्रवाई से बचने के लिए संचालकों ने उनके स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थियों का एक साल खराब होने का हवाला देकर निदेशालय से मान्यता देने की गुहार लगाई थी।
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इस पर निदेशालय ने स्कूलों को एक साल की अस्थायी मान्यता दे दी। कई साल से विभाग में यही खेल चल रहा है। आधा सत्र बीतने के बाद निजी विद्यालयों को इसी तरह मान्यता दे दी जाती है। इस बार भी विद्यार्थियों के भविष्य की आड़ में तमाम अमान्य स्कूल मान्य हो गए।
जिला विभाग इन स्कूलों पर नौ महीने से कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। इनमें कई स्कूल तो ऐसे हैं, जिनके पास मान्यता तो अनुमति तक नहीं है। निदेशालय ने इस साल सत्र शुरू होने से पहले आदेश दिए थे कि अमान्य स्कूलों में दाखिले नहीं होंगे। परंतु जिला विभाग ने इसमें लापरवाही बरती और तमाम स्कूलों ने मनमाने तरीके से बच्चों के दाखिले कर किए।
यही नहीं निदेशालय की ओर से ऐसे 47 स्कूलों की सूची जारी की गई थी। वहीं, सत्र से पहले हरियाणा बोर्ड ने भी 40 स्कूलों की सूची जारी की थी और उनकी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी अमान्य घोषित कर दिया था। बावजूद इसके विभाग ने इसमें लापरवाही बरती और स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं की।
विभाग की लापरवाही का स्कूलों ने खूब फायदा उठाया और धड़ल्ले से दाखिले करते रहे। निदेशालय ने सितंबर के अंत में जिले के करीब 75 स्कूलों का एमआईएस पोर्टल बंद कर दिया और सभी जिलों से इनकी सूची देने भेजने के आदेश दिए थे। वहीं, जब विभाग ने सूची भेजकर इन स्कूलों पर कार्रवाई के आदेश मांग तो अब एक महीने बाद 30 अक्तूबर को निदेशालय ने ऐसे स्कूलों को मान्यता दे दी।

31 मार्च तक रहेगी मान्यता

निदेशालय ने स्कूलों को सिर्फ सत्र 2025-26 के लिए अस्थायी तौर पर मान्यता दी गई है। इसकी अवधि केवल 31 मार्च 2026 तक रहेगी। वहीं, सत्र खत्म होने के बाद स्कूलों पर पूर्व वाले आदेश लागू हो जाएंगे। इन आदेशों के तहत अस्थायी मान्यता वाले स्कूल नए सत्र में दाखिले नहीं कर सकेंगे। मान्यता लेने के लिए स्कूलों को दोबारा आवेदन करना होगा।
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जिले में बिना मान्यता चल रहे विद्यालयों को निदेशालय की ओर से अस्थायी मान्यता दी गई है। यह अस्थायी मान्यता 31 मार्च 2026 तक रहेगी। इसका निदेशालय की ओर से पत्र जारी किया गया है। पत्र में 2003 और 2007 नियमों के अनुसार आदेश दिए गए हैं। - प्रेमलता, जिला शिक्षा अधिकारी।
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