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Noida News: पुरानी बीमारी बताकर क्लेम राशि में कटौती नहीं कर सकती बीमा कंपनी

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जिला उपभोक्ता आयोग
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दनकौर के शाहपुर खुर्द गांव निवासी राहुल कुमार ने आयोग में की थी शिकायत
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। इलाज में खर्च हुई पूरी राशि का भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा। किसी भी हालत में पुरानी बीमारी बताकर क्लेम राशि में कटौती नहीं की जा सकती। जिला उपभोक्ता आयोग ने अपने इस फैसले से पीड़ित को बड़ी राहत दी है। आयोग ने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को कटौती के 10,169 रुपये छह फीसदी ब्याज के साथ 30 दिनों में भुगतान करने का आदेश दिया है। कंपनी को मानसिक संताप के एक हजार रुपये और वाद व्यय के एक हजार रुपये भी देने होंगे।
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दनकौर के शाहपुर खुर्द गांव निवासी राहुल कुमार ने बताया कि उनकी पॉलिसी 10 अगस्त, 2024 तक वैध थी। पॉलिसी के तहत पांच लाख रुपये तक इलाज कराया जा सकता था। उनके पुत्र देवयांश की तबीयत 13 मई, 2024 को खराब हो गई। अस्पताल में 13 से 16 मई तक उसका इलाज चला। उसके इलाज पर 20,338 रुपये खर्च आया, लेकिन कंपनी ने केवल 7,586 रुपये का ही भुगतान किया। बाकी राशि उन्हें खुद देनी पड़ी। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत की। सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने अपना पक्ष नहीं रखा। सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि पुरानी बीमारी कोलाइटिस की वजह से राशि काट ली गई है। इसका कोई कारण स्पष्ट नहीं किया और न ही कोई साक्ष्य दिया गया। आ
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