नोएडा। जिला अनलॉक होने पर कार में चालक समेत चार लोग ही सफर कर सकेंगे। इसके अलावा ऑटो और ई-रिक्शा में चालक के साथ केवल दो सवारी ही बैठेगी। जबकि बसों में सीट के अनुसार ही यात्री सफर कर सकेंगे। कोई यात्री अगर खड़ा मिला तो चालक-परिचालक पर कार्रवाई होगी। सभी वाहनों में सफर के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य है। जिले में 125 टीमें विशेष चौक, चौराहे और अन्य स्थानों पर तैनात रहकर कोविड नियमों का पालन कराएंगी।
डीसीपी यातायात गणेश प्रसाद साहा के मुताबिक, उम्मीद है कि सोमवार से जिला अनलॉक हो जाएगा। किसी भी ऑटो या ई-रिक्शा में चालक के बराबर में कोई यात्री बैठा मिला तो लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। ओवर स्पीड और लाइट जंप करने पर भी सख्त कार्रवाई होगी। कोविड-19 और यातायात नियमों का पालन कराने के लिए 125 स्थान तय किए गए हैं। यहां यातायात पुलिस तैनात रहेगी। बस यूनियन, ऑटो यूनियन के साथ वार्ता हो चुकी है। कार में चार लोग और दोपहिया पर दो लोग ही सवार हो सकेंगे। दोपहिया दोनों सवारी के लिए आईएसआई मार्का का हेलमेट व मास्क जरूरी होगा। शासन की ओर से जारी गाइड लाइन का पालन कराने के लिए आरडब्ल्यूए और एओए समेत अन्य सामाजिक संगठनों से वार्ता की जा रही है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है।
यह बरती जाएंगी सावधानियां
- रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस अड्डे पर मास्क व दो गज दूरी के अलावा रेंडम एंटीजन जांच भी होगी। लक्षण युक्त मरीजों को तत्काल अस्पताल भेजा जाएगा और प्रोटोकाल के अनुरूप इलाज होगा।
- सरकारी और गैर सरकारी सभी कार्यालय में कोविड-19 हेल्प डेस्क स्थापित होगी।
- रोडवेज की बस में किसी भी यात्री को बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- रोडवेज डिपो से बस को यात्रियों के लिए ले जाने से पहले सैनिटाइज कराना होगा।
- बस में सवार होने से पहले हर यात्री की थर्मल स्कैनिंग कराई जाएगी।
- बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर एक-एक एंबुलेंस तैनात रहेगी।
कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में मास्क और दो गज की दूरी जरूरी है। शासन के सख्त निर्देश है कि किसी भी हालत में गाइड लाइन का उल्लंघन न हो। अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से सभी सख्ती से निपटा जाएगा।
- गणेश प्रसाद साहा, डीसीपी ट्रैफिक