माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को नेफोवा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आईबीबीआई और नेफोवा को अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मामले में अदालत ने स्टे ऑर्डर जारी करने से भी मना कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के घर खरीदारों की सुनवाई के दौरान आईआरपी हितेश गोयल को सुपरटेक की सभी परियोजनाओं से बाहर कर दिया। घर खरीदार की संस्था नेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने अदालत के आदेश का स्वागत किया है। कुमार ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में आम्रपाली की तरह ही सुपरटेक के भी घर खरीदारों को अपना घर मिल सकेगा।