फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मॉल्स होटल आज से खुलने शुरू, लेकिन बॉर्डर नहीं खुलेगा

विज्ञापन
विज्ञापन
मॉल्स-होटल-मंदिर आज से खुलने शुरू, बॉर्डर नहीं खुलेगा
विज्ञापन

नोएडा। ढाई माह से बंद होटल, मॉल व धार्मिक स्थल सोमवार से खुलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन नोएडा-दिल्ली बॉर्डर पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। राज्य सरकारें आपस में बात करके बॉर्डर खोलने का निर्णय लेंगी। मॉल में आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग आइसोलेशन एरिया भी बनाएगा। साथ ही, नजदीकी अस्पताल से संपर्क रखा जाएगा। वहीं, मॉल्स व शहर आदि में बने जिम, बार, पब व मल्टीप्लेक्स को खोलने के लिए अभी इंतजार करना होगा।



डीएम सुहास एलवाई ने बताया कि शासन की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई हैं, उसके अनुसार कंटेनमेंट जोन से बाहर मॉल, होटल और धार्मिक स्थलों को सशर्त खोला जाएगा। जिस भी परिसर में शर्तों या कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन होगा, इसके लिए संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। इन स्थानों पर प्रवेश के दौरान फेस कवर मास्क व सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। मॉल्स में बच्चों व बुजुर्गों से संबंधित खेल आदि की गतिविधियों को बंद रखा जाएगा। रविवार को मॉल प्रबंधकों के साथ डीएम ने बैठक कर नियमों का पालन करने की हिदायत दी। धार्मिक स्थलों पर एक बार में अधिकतम 5 लोग ही प्रवेश कर सकेंगे। सैनिटाइजर और हाथ धोने की व्यवस्था की जाए। साथ ही, सामाजिक दूरी का पालन कराया जाएगा। बिना मास्क के किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
विज्ञापन

-----------
ये नियम होंगे लागू
- समस्त स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे चालू हालात में रखने होंगे। प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी।
- फेस कवर, मास्क पहनने वाले कर्मियों/ग्राहकों को ही प्रवेश मिलेगा। परिसर में रहने तक उन्हें अपने मुंह को कवर रखना होगा।
- एयर कंडीशन के प्रयोग के समय तापमान 24 से 30 डिग्री होना चाहिए। क्रॉस वेंटीलेशन भी जरूरी।
- किसी भी स्थान पर जुकाम, खांसी आदि के मरीज आते हैं तो उनकी पूरी सूचना रखी जाएगी। लोगों को आरोग्य सेतु और आयुष कवच एप के प्रति जागरूक किया जाएगा।
- फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट में कुल सिटिंग क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- होटल में हर व्यक्ति को आईकार्ड दिखाना होगा व नाम-पता रजिस्टर पर लिखा जाएगा।
- मॉल, होटल व रेस्टोरेंट आदि में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को यह भी बताना होगा कि वह कहीं कंटेनमेंट जोन के अंदर तो नहीं रहता है।
विज्ञापन

- अधिक से अधिक डिस्पोजेबल क्रॉकरी का प्रयोग करना होगा और कपड़े की जगह अच्छी गुणवत्ता के पेपर नेपकिन का प्रयोग करना होगा।
- प्रवेश व निकासी की व्यवस्था अलग-अलग गेट से की जाएगी।
----------------
तैयारियों के कारण कई मॉल बंद रहेंगे
जिले में 10 से अधिक मॉल हैं जिनमें से अधिकांश को खुलने में अभी दो से तीन दिन का समय लगेगा। जीआईपी मॉल, डीएलएफ मॉल अभी नहीं खुलेंगे। हालांकि, सेक्टर-18 का वेब मॉल खुलेगा। लॉकडाउन के दौरान स्पाइस मॉल का नाम बदलकर स्मार्ट भारत मॉल कर दिया गया है, जिसके सोमवार को खुलने की संभावना कम ही है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें