पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कार्रवाई
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने बृहस्पतिवार को डीएलएफ फेज-3 में अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई की है। डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया कि नाथूपुर रोड स्थित एस-ब्लॉक में अभियान के दौरान कई अवैध होटल, अस्पताल, पीजी, कार्यालय, ब्यूटी पार्लर तथा स्टिल्ट पार्किंग में किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा होटल मूनलाइट,नाथूपुर रोड-45 स्थित द मेडिसिटी अस्पताल समेत करीब 15 भवनों को सील कर दिया गया।
सबसे बड़ी कार्रवाई एस-23/1 स्थित अमलतास अपार्टमेंट्स नामक इमारत पर हुई, जहां 48 कमरों वाले अवैध पीजी को सील कर दिया। इसी तरह एस-24/1 में बेसमेंट में संचालित ब्यूटी पार्लर तथा ऊपरी मंजिलों पर बने 25 कमरों वाले पीजी को सील किया गया। एस-24/9 पर चार मंजिलों में संचालित 72 कमरों वाले अवैध पीजी को भी सील कर दिया गया।