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हाईकोर्ट ने की नाकाम कोवड के बहाने बहू को बाहर रखने की सास की साजश

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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने कोरोना के बहाने बहू को घर से बाहर रखने की सास की साजिश को नाकाम कर दिया। सास संपत्ति विवाद में अपनी बहू को कोरोना के बहाने घर से बाहर रखना चाहती थी। हाईकोर्ट ने उसकी साजिश को नाकाम करते हुए कहा कि जो प्रत्यक्ष रूप से हासिल नहीं हो सका, उसे अप्रत्यक्ष रूप से हासिल करने की कोशिश की गई।
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मामले में पीड़ित दस मई को ससुराल से अपने परिजनों से मिलने गई थी और इसके छह दिन बाद 16 मई को याचिका दायर कहा कि लॉकडाउन समाप्त होने तक बहू को अपने मायके में रुकने का निर्देश दिया जाए।
न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की पीठ ने जिस आधार पर सास ने जिस आधार पर यह मांग की थी, वह पूरी तरह गलत था क्योंकि न तो बहू और न ही उसकी मां कोरोना पॉजिटिव थीं। यह साफ है कि सास अपनी बहू के मायके जाने का फायदा उठाना चाहती थी। उसने बहू के जाने के बाद एक सप्ताह भी इंतजार नहीं किया और कोर्ट में याचिका दायर कर दी। सास का यह कृत्य बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। जो सीधे तौर पर हासिल नहीं हो सका और उसे तिकड़म से लेने की कोशिश की गई। हाईकोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि दोनों के बीच संपत्ति विवाद है और कोर्ट ने दस जुलाई 2019 को यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।
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