- ला रेजीडेंसिया प्रोजेक्ट में फ्लैटों के कब्जे और रजिस्ट्री के विवाद में व्यक्तिगत रूप से होंगे पेश
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट स्थित ला रेजीडेंसिया हाउसिंग प्रोजेक्ट में फ्लैटों के कब्जे और रजिस्ट्री को लेकर चल रहे विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेनो प्राधिकरण के सीईओ को समन जारी कर व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है। कोर्ट ने सीईओ से पूछा है कि प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के नियमों का पालन क्यों नहीं कराया गया है। सीजेएम को भी हाईकोर्ट ने बिल्डर को भी इस प्रकरण में नोटिस जारी कर करने के लिए निर्देश दिया है।
निवासी लेंजु थॉमस ने बताया कि ला रेजीडेंसिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड फ्लैट खरीदने वाले लोगों को बिना जरूरी कागजात पूरे किए ही फ्लैट का कब्जा दे रही है। उन्होंने कहा कि खरीदारों को अभी तक फ्लैट की रजिस्ट्री और काम पूरा होने का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, साथ ही सोसाइटी में आग से सुरक्षा के लिए फायर विभाग की मंजूरी और गंदे पानी को साफ करने वाले प्लांट (एसटीपी) को भी सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा है।
मामला फ्लैट आवंटी निवासी माधवी त्यागी की ओर से दाखिल रिट याचिका से जुड़ा है। उनकी ओर से अधिवक्ता अनूप कुमार ने कोर्ट में पक्ष रखा। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और कोर्ट ने बिल्डर को चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के माध्यम से नोटिस देने का भी निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर 2026 को होगी। ग्रेटर नोएडा के सीईओ को अगली सुनवाई में कोर्ट को बताना होगा कि प्रोजेक्ट में जरूरी नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन कराने के लिए प्राधिकरण ने अब तक क्या कदम उठाए हैं।