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एनसीबी चीफ अस्थाना के खिलाफ डॉक्टर की याचिका खारिज

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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के चीफ राकेश अस्थाना के खिलाफ दंत चिकित्सक की याचिका खारिज कर दी है। याची ने राकेश अस्थाना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश केंद्र सरकार, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) तथा सीबीआई को देने का आग्रह किया था।
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न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने याची डॉ. मोहित धवन पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी। याची के वकील सुशील टेकरीवाल ने बताया कि जुर्माना राशि दो सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट में जमा करनी है। उन्होंने बताया कि कोर्ट का ऑर्डर अभी उपलब्ध नहीं है लेकिन कोर्ट ने याचिका को बेदम बताते हुए खारिज किया है।
याचिका पर 12 फरवरी को न्यायमूर्ति योगेश खन्ना के समक्ष सुनवाई होनी थी लेकिन उन्होंने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। उन्होंने याचिका को सुनवाई के लिए अन्य पीठ के समक्ष भेजने का आग्रह मुख्य न्यायाधीश से किया था।
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चंडीगढ़ निवासी दंत चिकित्सक ने अस्थाना पर मुकदमा चलाने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका आरोप था कि एनसीबी अन्य पुलिस अधिकारियों से मिलीभगत कर जबरन उगाही में लिप्त है। हालांकि डॉ. धवन ने याचिका यह लेते हुए वापस ले ली थी कि वह पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे।
याचिका में कहा गया था कि याची ने अस्थाना के खिलाफ 2019 में सीबीआई निदेशक के खिलाफ याचिका दायर की थी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अस्थाना बीएसएफ के प्रमुख भी हैं। इसमें कहा गया था कि सीबीआई व सीवीसी करीब 16 माह से इस शिकायत को दबाकर बैठे हैं। इस पर हुई कार्यवाही से भी याची को अवगत नहीं करवा रहे हैं। - एजेंसी
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