नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में सीबीआई के गवाह व विवादित हथियार डीलर अभिषेक वर्मा की सुरक्षा जारी रखने का निर्देश दिल्ली पुलिस को दिया है। हाईकोर्ट ने कहा जब तक सीबीआई इस मामले में कुछ नहीं कहती, तब तक वर्मा को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि केस की जांच चल रही है और फिलहाल ये नहीं बताया जा सकता कि वर्मा की गवाह के तौर पर जरूरत है या नहीं।
न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने बृहस्पतिवार के अपने आदेश में कहा अभिषेक वर्मा को लेकर सीबीआई का रुख साफ होने तक उसे दिल्ली पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाए। अदालत ने इससे पहले 28 सितंबर को वर्मा पर संभावित खतरे का आकलन व जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश पर वर्मा व उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है।
कोर्ट के समक्ष वर्मा की ओर से अधिवक्ता मनिंदर सिंह व दिनहार टकियार ने कहा कि अभिषेक वर्मा का बयान दर्ज होने तक उसे सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। वहीं दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता राहुल मेहरा व चेतन्य गोसाईं ने सरकार के उस हलफनामे का जिक्र किया जिसमें अभिषेक वर्मा का पॉलीग्राफ टेस्ट होने तक उसे सुरक्षा मुहैया कराने की जरूरत बताई गई है। उसका पॉलीग्राफ टेस्ट दिसंबर 2008 में हो चुका है। -एजेंसी