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केजरीवाल, सिसोदिया और यादव को मानहानि मामले में पेश होने का निर्देश

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नई दिल्ली। अदालत ने मानहानि मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तीन दिसंबर को हर हाल में पेश होने का निर्देश दिया है। यह मामला 2013 में चुनाव टिकट आकांक्षी वकील द्वारा दायर किया गया था।
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राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम रविंद्र कुमार पांडेय ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तथा स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव को पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने इन नेताओं को 25 नवंबर को पेशी से एक दिन की छूट दी थी। अदालत ने यह निर्देश शिकायतकर्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा के पुत्र योगेश गौड़ की अर्जी पर दिया है। शर्मा की कुछ दिन पहले मृत्यु हो चुकी है। इसलिए योगेश गौड़ ने उन्हें शिकायतकर्ता का नाम बदलने की मांग की है।
पेश मामले में दायर शिकायत में कहा गया है कि 2013 में आप का स्वयंसेवक शर्मा के पास गया और उन्हें पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। उसने कहा कि शर्मा के सामाजिक कार्यों से केजरीवाल बहुत प्रभावित हैं। शर्मा का आरोप था कि सिसोदिया व तत्कालीन आप नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि कमेटी ने उन्हें टिकट देने का फैसला किया है। इसके बाद शर्मा ने नामांकन भर दिया था लेकिन बाद में उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया गया।
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शिकायतकर्ता का आरोप था कि 14 अक्तूबर 2013 को एक प्रमुख समाचार पत्र में आरोपियों ने उनके खिलाफ बदनामी करने वाले व आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। इससे वकीलों व समाज में उनकी बहुत मानहानि हुई। -एजेंसी
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