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पूर्व क्रिकेटर अंजुम चोपड़ा के केस की सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित-

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अंजुम चोपड़ा के मामले की सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
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ग्रेटर नोएडा। यूपी रेरा की पीठ-वन ने बुधवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा के मामले पर सुनवाई की। इस दौरान बिल्डर ने अगली तारीख देने की मांग की, लेकिन पीठ ने और मौका देने से इंकार कर दिया। बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। पीठ जल्द ही आदेश जारी करेगी।
चोपड़ा ने वर्ष 2006 में गाजियाबाद के शिप्रा सृष्टि प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदा था लेकिन अभी तक उनको कब्जा नहीं मिला है। इस पर उन्होंने रेरा में शिकायत दर्ज की। बुधवार को पीठ-वन की सदस्य कल्पना मिश्रा ने सुनवाई की। बिल्डर ने एक माह में कब्जा देने का दावा किया, लेकिन उससे पहले बकाया धनराशि ब्याज के साथ दिलाने की मांग की। इस पर अंजुम के सीए योगेश गोयल ने कहा कि अगर बिल्डर समय पर कब्जा देता तो पूरा भुगतान हो चुका होता। 60 प्रतिशत भुगतान बिल्डर को किया जा चुका है। प्रोजेक्ट का निर्माण समय पर पूरा नहीं होने पर बाकी भुगतान रोक दिया गया था। इसमें बिल्डर ही दोषी है। अंजुम चोपड़ा की तरफ से भी देरी से कब्जा देने पर जुर्माने दिलाने की मांग पीठ से की है।
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तीनों पीठ ने 150 से अधिक मामलों को सुना
यूपी रेरा की तीनों पीठ ने बुधवार को 150 से अधिक मामलों पर सुनवाई की। पीठ-वन में एवीजे हाइट्स सोसायटी के मामलों को भी सुना। ज्यादा शिकायतकर्ताओं ने अपनी धनराशि वापस दिलाने की मांग की है। कल्पना मिश्रा ने बताया कि बिल्डर से प्रोजेक्ट को पंजीकृत कराने को कहा गया है, अगर पंजीकृत नहीं कराता तो फिर उस पर जुर्माना लगेगा।
कांट्रेक्टर की शिकायत को किया खारिज
खरीदार और बिल्डरों के अलावा कांट्रेक्टर ने भी रेरा में शिकायत की है। बुधवार को पीठ-दो ने कमल एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड कांट्रेक्टर की शिकायत को खारिज कर दिया है। पीठ ने कहा है कि रेरा में केवल बिल्डर और खरीदारों की शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। कांट्रेक्टर को एनसीएलटी जाने को कहा है। कांट्रेक्टर ने अंबा होम्स बिल्डर के प्रोजेक्ट में काम किया था। रेरा में बिल्डर से 6 करोड़ से अधिक की धनराशि दिलाने की अपील की थी।
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अंजुम चोपड़ा के केस में सुनवाई पूरी हो चुकी है। बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा। - कल्पना मिश्रा, सदस्य, यूपी रेरा
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