नूंह। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने लोगों से तंबाकू का प्रयोग नहीं करने की अपील की। साथ ही चेतावनी देकर कहा कि अगर किसी दुकानदार द्वारा नाबालिगों को तंबाकू की बिक्री की गई तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, होटल संचालकों से कहा कि वे अपने परिसर में धूम्रपान न करने दें और नियमानुसार चेतावनी बोर्ड भी लगाएं। कोई भी होटल संचालक अपने कमरों में या टेबल पर ऐश ट्रे उपलब्ध करवाता है तो यह भी अप्रत्यक्ष रूप से धूम्रपान को बढ़ावा देना ही समझा जाएगा। इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। इसके साथ ही किसी भी शिक्षण संस्थान की बाहरी सीमा के 100 गज के दायरे के भीतर तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध है। उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने आमजन सेे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं करने व धूम्रपान करते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर नहीं डालने की अपील की।
उन्होंने कहा कि एक बार प्रयोग करने पर इसकी आदत बन जाती है। फिर इससे छुटकारा मिलना मुश्किल हो जाता है। तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन शरीर के लिए हानिकारक होता है। तंबाकू में निकोटिन व बेजोपायरिन निकोटिन तत्व पाये जाते हैं जो न केवल सेवन करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं बल्कि आसपास में बैठे मौजूद लोगों पर भी इस दुष्प्रभाव पड़ता है। उन्होंने विक्रेताओं को कोटपा कानून की किसी भी धारा का उल्लंघन नहीं करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जो भी तंबाकू उत्पाद बेच रहा है, उसे पैकिंग के दोनों मुख्य भागों पर कम से कम 85 प्रतिशत हिस्से में नियमानुसार चेतावनी दर्शाई जानी अनिवार्य है।