रुपईडीह/माधोपुर। राज्य कर विभाग ने 98.25 लाख रुपये की जीएसटी चोरी का मामला पकड़ा है। मामले में फर्म के विरुद्ध कौड़िया थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। विभाग ने फर्म का जीएसटी पंजीकरण भी निलंबित कर दिया है।
राज्य कर विभाग खंड चार के उपायुक्त सुरेंद्र कुमार ने बताया कि कस्बा आर्यनगर (छितौनी) में साहबराम पुत्र बृजलाल के परिसर को दिखाकर मनोज कुमार ने सर्वश्री कुमार इंटरप्राइजेज नाम से जीएसटी पंजीकरण कराया था। जांच में पाया गया कि यह फर्म कागजों पर खरीद-बिक्री का फर्जी लेनदेन दिखाकर टैक्स चोरी कर रही थी।
उपायुक्त ने बताया कि फर्म द्वारा बिना माल के केवल बिलों के माध्यम से लेनदेन दिखाया गया और करीब 98,25,190 रुपये की जीएसटी चोरी की गई। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि इस फर्म का लेनदेन उन फर्मों से किया गया था जो वास्तविक रूप से अस्तित्व में ही नहीं हैं।
राज्य कर विभाग की रिपोर्ट के आधार पर फर्म के खिलाफ कौड़िया थाने में केस दर्ज कराया गया है। प्रभारी निरीक्षक गोविंद कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर आर्यनगर चौकी प्रभारी अरुण द्विवेदी को विवेचना सौंपी गई है। (संवाद)