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Noida News: स्पा सेंटर में देह व्यापार के आराेपियों को अदालत से मिली जमानत -

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(अदालत से)
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बीटा-2 के साइट-4 स्थित चार स्पा सेंटरों पर छापेमारी के बाद हुई थी गिरफ्तारी
-अदालत ने अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा-3 व 4 बरकरार रखीं
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। बीटा-2 कोतवाली क्षेत्र के साइट-4 स्थित चार स्पा सेंटरों पर पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) की संयुक्त छापेमारी के बाद गिरफ्तार किए गए 15 आरोपियों को अदालत से राहत मिली है। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रथम दृष्टया उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए आरोपियों को जमानत दे दी।
पुलिस ने शनिवार को साइट-4 स्थित चार स्पा सेंटरों पर दबिश देकर 15 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस दाैरान 28 महिलाओं को रेस्क्यू करने का दावा किया गया था। पुलिस का आरोप था कि इन स्पा सेंटरों पर महिलाओं से जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था। इसी आधार पर आरोपियों के विरुद्ध अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के साथ मानव तस्करी से संबंधित गंभीर प्रावधानों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उन्हें रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से अधिवक्ता मिंटू करन भाटी ने कहा कि गंभीर आरोप उपलब्ध साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं होते। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर धारा-5, धारा-6 तथा बीएनएस की धारा-143 को बनाए रखना उचित नहीं है। इसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार कर उन्हें राहत प्रदान की।
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इस मामले में पुलिस ने आगरा निवासी आजाद वैरागी, पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट निवासी सौरभ, मुरादाबाद निवासी मयंक परवाल, नैनीताल निवासी प्रदीप सिंह रावत, बागपत के छपरौली निवासी संजीव लोहिया, छलैरा निवासी आशीष, तुगलपुर निवासी शिवम, मेरठ निवासी विकास कुमार, हापुड़ निवासी अंकित कुमार, अलीगढ़ निवासी सौरभ चौधरी, बुलंदशहर निवासी अभिषेक शर्मा, ईकोटेक-1 निवासी मन्नू, साकीपुर निवासी प्रशांत उपाध्याय, इटावा निवासी गुलशन और मुंबई निवासी नयन गौगरी को गिरफ्तार किया था।
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