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Noida News: सब-लीज डीड नहीं करने पर बिल्डर के प्रमोटर्स को होना होगा पेश

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-सिक्का कर्मिक ग्रीन्स के खरीदार ने पूरी कीमत चुकाई
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- कब्जा मिलने के बाद भी नहीं हुई रजिस्ट्री

संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। सेक्टर-78 स्थित सिक्का कर्मिक ग्रीन्स हाउसिंग प्रोजेक्ट में फ्लैट की पूरी कीमत चुकाने और कब्जा मिलने के बावजूद सब-लीज डीड नहीं किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की अदालत ने बिल्डर कंपनी एम/एस जीएस प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमुख प्रमोटर्स को तीन नवंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।
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मामला खरीदार मयंक जैन और बिल्डर कंपनी के बीच चल रही रेरा अपील से जुड़ा है। इससे पहले आठ मई 2026 को अदालत ने मामले में नोटिस जारी किए थे। इसके बाद 10 अगस्त को सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि खरीदार फ्लैट की पूरी कीमत चुका चुका है। अपीलीय अदालत के आदेश पर उसे फ्लैट का कब्जा भी सौंप दिया गया है। इसके बावजूद बिल्डर ने अब तक सब-लीज डीड निष्पादित नहीं की है। सब-लीज डीड नहीं होने के कारण खरीदार को कानूनी प्रक्रिया पूरी कराने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामला लंबित रहने पर अदालत ने अब बिल्डर कंपनी के प्रमोटर्स को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। तीन नवंबर को होने वाली सुनवाई में उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण होगी।
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