माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएड। दादरी थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 में हुए मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने सुखवीर, उसके बेटों कपिल और अनिल एवं अन्य आरोपी भोलू उर्फ प्रशांत, सुरेन्द्र को सभी आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
अभियोजन के अनुसार वादी विनोद ने 10 मई 2015 को दादरी थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वह और उसका भाई एनसीआर रिपोर्ट दर्ज कराकर घर पहुंचे तो सुखवीर, कपिल, अनिल, रोहित, भोलू और सुरेन्द्र तमंचे लेकर आए और जान से मारने की नीयत से गोली चलाने लगे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप-पत्र दाखिल किया था। अदालत ने माना कि घटना की तारीख को चोटें आई थीं, लेकिन यह अभियोजन साक्ष्य से स्थापित नहीं हुआ कि ये चोटें आरोपियों ने पहुंचाईं। ऐसे में अभियोजन आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर सका।