ग्रेटर नोेएडा (संवाद)। सामान एक से दूसरी जगह ले जाने पर क्षतिग्रस्त होने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने मूवर्स कंपनी को क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की।
नोएडा के सेक्टर-121 निवासी सरोज कटारिया ने बेंगलूर से नोएडा अपने घर सामान लाने के लिए सरवन शर्मा की लीओ डोमेस्टिक मूवर्स कंपनी से बुकिंग कराई थी। सरवन शर्मा ने सामान सुरक्षित पहुंचाने का भरोसा दिया था। आरोप है कि शिफ्ट करने के दौरान उनका डाइनिंग टेबल का शीशा टूटा था। कुर्सियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। अन्य कई सामान भी टूट गया।इस पर उन्होंने 50 हजार का बीमा कवर लिया था। इसके बाद भी सरवन शर्मा को कई बार फोन करने के बाद भी मुआवजा और सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। आयोग में सुनवाई के दौरान सरवन शर्मा ने अपना पक्ष नहीं रखा। एक पक्षीय सुनवाई के दौरान पेश तथ्यों का अवलोकन करने के बाद आयोग ने शिकायतकर्ता को 50 हजार रुपये 30 दिन के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया है। 30 दिन में भुगतान नहीं करने पर 6 फीसदी ब्याज भी देना होगा।