कोर्ट ने 30 लोगों पर केस दर्ज करने का दिया आदेश, पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद 10 पर दर्ज किया
संवाद न्यूज एजेंसी
यमुना सिटी। जेवर में करोड़ों रुपये की कीमत वाली जमीन के फर्जीवाड़े के मामले में कोर्ट ने पुलिस को 20 नामजद व 10 अज्ञात समेत 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी गई है।
भाजपा जिला संयोजक रविन्द्र शर्मा, जेवर मंडल अध्यक्ष प्रदीप सिंह उर्फ संजय रावत, प्रदीप कुमार जैन और लवकेश शर्मा ने आरोप लगाया है कि जालसाजों ने उनकी खरीदी गई जमीन पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर कब्जा कर लिया है। प्रारंभिक शिकायत पर पुलिस की ओर से ठोस कार्रवाई न होने पर पीड़ितों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) ने प्रकरण की सुनवाई के बाद क्रेता, विक्रेता और गवाह समेत करीब 30 लोगों के खिलाफ पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
स्टांप शुल्क जमा कर खरीदा था 499 वर्ग गज का प्लॉट
पीड़ित पक्ष के अनुसार, उन्होंने जेवर निवासी केला देवी से 499 वर्ग गज का प्लॉट खरीदा था जिसकी सरकारी दर से कीमत एक करोड़ 33 लाख 70 हजार रुपये आंकी गई थी। पीड़ितों ने साढ़े छह लाख रुपये का स्टांप शुल्क जमा कर 5 जुलाई को जमीन अपने नाम कराई थी। केला देवी ने यह जमीन वर्ष 1987 में मल्लपाड़ा मोहल्ला निवासी होता से खरीदी थी। जमीन बेचने के बाद उन्होंने पीड़ितों को कब्जा भी दे दिया जिसके बाद चारों ने चहारदीवारी बनवाकर निर्माण कार्य शुरू किया था।
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फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दी जमीन
आरोप है कि मूलचंद, वीरपाल, कौशल देवी, श्रीचंद, पिंटी सैनी, किरनदेई, बादामी, चमन सैनी सहित कई लोगों ने फर्जी कागजात तैयार कर जमीन को विरासत के आधार पर आगे बेच दिया। यह जमीन दो सितंबर को चौरौली, रोही, अलीगढ़ और जेवर के कुछ अन्य लोगों के नाम कर दी गई। पुलिस के अनुसार, नामजद आरोपितों में से कई पर विरासत के आधार पर फर्जी स्वामित्व दर्शाने का आरोप है।