-जिला न्यायालय की अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) की कोर्ट ने सुनाया फैसला
ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय की अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) की कोर्ट ने बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में दोषी चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पीड़िता का रिश्ते में मामा लगता है। घर पर बच्ची अकेली थी, तभी आरोपी ने अंजाम दिया। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि जमा नहीं करने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक चवनपाल भाटी ने बताया कि वर्ष 2017 में पीड़ित बच्ची के पिता ने सेक्टर-49 कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। आरोप था कि चार अक्तूबर को उनकी बेटी घर पर अकेली थी। बच्ची की मां बाजार गई थी। तभी वहां पर बांदा के सुहाना निवासी प्रेमदीप पहुंचा। उसने बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। तभी एक महिला घर पर पहुंच गई और बच्ची को बचा लिया। आरोपी बच्ची का मामा लगता है। ब्यूरो