अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी प्रथम माधवी सिंह के न्यायालय ने थाना सिकंदराराऊ क्षेत्र में वर्ष 2017 में गुजरात से टाइल्स लेकर जा रहे ट्रक और क्लीनर से बंदूक के बल पर नकदी लूट के मामले में पांच आरोपियों दोषी करार देते हुए दस-दस साल की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
ट्रक चालक रामअवतार सिंह ने कोतवाली सिकंदराराऊ में मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि पांच अक्तूबर 2017 की रात को वह गुजरात से नेपाल टाइल्स भरकर ले जा रहे थे। जैसे ही वह अगसौली पुलिस चौकी के पास पहुंचे तो वैगनआर कार में सवार छह लोगों ने ट्रक को रुकवा लिया।
ड्राइवर की गर्दन पर बंदूक रखकर और मारपीट कर नकदी, टेप रिकाॅर्डर, दो मोबाइल फोन व एक चांदी की चेन ले गए। उस समय गाड़ी को मुकेश चला रहा था। लोगों ने बताया कि जिन बदमाशों ने गाड़ी को लूटा है, इन्हीं ने वर्ष 2017 में पेट्रोल पंप पर सेल्समैन की हत्या कर दी थी।
अब कोर्ट ने अभियुक्त शेखर मिश्रा पुत्र राजवीर मिश्रा निवासी निधौली कलां, दीपक पुत्र राकेश निवासी बहादुरपुरा पुराना बस स्टैंड के पीछे थाना कोतवाली मथुरा, राजन पुत्र जयशंकर निवासी शंकरपुरी कॉलोनी एटीबी कट के सामने थाना हाइवे मथुरा, कान्हा उर्फ देवी सिंह पुत्र हरीप्रकाश सिंह जाट निवासी घूचा सादाबाद एवं मुकेश उर्फ छोटू पुत्र शंकरलाल निवासी समदपुर कोतवाली सादाबाद जिला हाथरस को धारा 395 में दस-दस साल की सजा सुनाई है।