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पराली और कूड़ा जलाने पर दर्ज होगी एफआईआर

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पराली और कूड़ा जलाने पर दर्ज होगी एफआईआर, जुर्माना भी लगेगा
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ग्रेटर नोएडा। जिलाधिकारी ने सोमवार को जिला पर्यावरण समिति की ऑनलाइन बैठक की। उन्होंने कहा है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अगर कहीं पर पराली या कूड़ा जलाया जाता है तो संबंधित विभाग के अधिकारी ऐसा करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कराएं। साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
डीएम सुहास एलवाई ने कहा कि पराली जलाने पर कृषि विभाग और कूड़ा जलाने पर प्राधिकरण को एफआईआर दर्ज करानी होगी। सभी अधिकारी वायु प्रदूषण फैलाने वालों पर नजर रखें और उन पर कठोर कार्रवाई करें। जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पर एनजीटी के नियमों का शत प्रतिशत पालन कराएं। अगर उल्लंघन मिलता है तो उन पर तत्काल जुर्माना लगाएं। डीएम ने डीसीपी यातायात और परिवहन विभाग के अधिकारियों से कहा कि लगातार अभियान चलाकर प्रदूषण फैलाने वाले वालों को चिह्नित कर कार्रवाई करें। सॉलिड वेस्ट का निस्तारण मानकों के तहत कराए। जिले में ग्रेप लागू है। प्रदूषण विभाग उसका पालन कराए। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर को चलने नहीं दें। वहीं, जिला वृक्षारोपण समिति के पदाधिकारियों से पिछले पांच साल के दौरान पौधरोपण की जानकारी मांगी है।
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दो प्रचार वाहनों से किसानों को करेंगे जागरूक
मुख्य विकास अधिकारी ने सोमवार को दो प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दोनों वाहन गांव-गांव जाकर किसानों को पराली नहीं जलाने के प्रति जागरूक करेंगे। सीडीओ अनिल कुमार ने बताया कि किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान और जलाने पर कार्रवाई की जानकारी दी जा रही है। पराली से होने वाले प्रदूषण के बारे में एक ऑडियो टेप भी जारी किया गया।
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