नूंह। अब जिले में मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। खुले में थूकने पर जुर्माना किया जायेगा। कोविड हेल्पलाइन नंबर 7082626686 भी जारी किया गया। इसके माध्यम से किसी भी प्रकार की समस्या के बारे में जान सकते हैं। ये बातें शुक्रवार को उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहीं।
उन्होंने कहा कि जिला वासियों का आह्वान किया कि वे कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक बनें व सतर्क रहें। घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। कोविड-19 से बचाव के लिए उचित व्यवहार की अनुपालना अनिवार्य है। मास्क न पहनने वालों के विरुद्घ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
देश में विकसित कोविड-19 का टीका पूरी तरह सुरक्षित एवं प्रभावी है। कोई भी व्यक्ति किसी के बहकावे में न आएं। मौके पर पंजीकरण करवाकर टीकाकरण करवाएं। सरकार द्वारा प्रत्येक सोमवार एवं मंगलवार को मेगा टीकाकरण अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। पात्र लाभार्थी सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा अधिकृत निजी अस्पतालों में भी टीका लगवा सकते हैं। वेबसाइट पर भी पंजीकरण करवा सकते हैं।
मिलकर जीतेंगे जंग
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से हम सभी हर कदम मिलकर जंग लड़ेंगे और उसे हराएंगे। इसलिए सभी हैंड सैनिटाइजर व मास्क का प्रयोग करें तथा दो गज की सामाजिक दूरी का पालन करें। सीढ़िया चढ़ते समय रेलिंग का कम से कम प्रयोग करें तथा लिफ्ट का बटन दबाते समय पैन अथवा कोहनी का प्रयोग करें। अगर लिफ्ट में पहले से कोई व्यक्ति मौजूद है तो दीवार की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं।
बाहर जाने के लिए अलग से जूते या चप्पल रखें। बाजार से सामान लाने के लिए प्लास्टिक की टोकरी एवं हैंड सैनिटाइजर साथ में रखें। बाजार आदि में अनावश्यक वस्तुओं को न छुएं। एटीएम का इस्तेमाल करने से पूर्व एवं बाद में हाथों को सैनिटाइज करें।