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Noida News: पॉलिसी लागू होने से पहले हुए हादसे पर नहीं मिलेगा बीमा क्लेम

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जिला उपभोक्ता आयोग
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- बीमा पॉलिसी 17 जुलाई 2017 से थी प्रभावी, दो दिन पहले हादसे में वाहन हुआ था क्षतिग्रस्त
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा।
बीमा पॉलिसी की प्रभावी अवधि शुरू होने से पहले हुए हादसे में वाहन में हुए नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसे ही एक मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी के फैसले को सही ठहराते हुए क्लेम दिलाने के लिए दायर वाद खारिज कर दिया। नोएडा के सेक्टर-18 निवासी नीरज कुमार शिशोदिया ट्रैवल्स चलाते है। उन्होंंने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से अपने वाहन का बीमा कराया था। इसके लिए उन्होंने 21,572 रुपये प्रीमियम का भुगतान किया। बीमा पॉलिसी 17 जुलाई 2017 से प्रभावी होकर 16 जुलाई 2018 तक वैध थी। उनका वाहन 15 जुलाई 2017 की रात करीब आठ बजे हादसाग्रस्त हो गया। उन्होंने बीमा कंपनी से क्लेम का दावा किया। कंपनी ने शुरुआत में 25 प्रतिशत कटौती करते हुए आंशिक क्लेम देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन शिकायतकर्ता ने पूरे क्लेम की मांग की। इसके बाद कंपनी ने क्लेम देने से इंकार कर दिया। इससे असंतुष्ट होकर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया।
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आयोग में सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने शिकायत का विरोध करते हुए कहा कि दुर्घटना के समय वाहन बीमा पॉलिसी के तहत कवर नहीं था। हादसा 15 जुलाई 2017 को हुआ था, जबकि पॉलिसी 17 जुलाई 2017 से प्रभावी हुई। दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आयोग ने पाया कि दुर्घटना पॉलिसी प्रभावी होने से दो दिन पहले हुई थी। इसलिए शिकायतकर्ता बीमा क्लेम पाने का हकदार नहीं है। आयोग ने बीमा कंपनी के फैसले को सही ठहराते हुए क्लेम दिलाने के लिए दायर वाद खारिज कर दिया।
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