फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Noida News: बगैर परमिट के रोड पर मिला वाहन तो स्कूल प्रबंधक पर होगी प्राथमिकी

विज्ञापन
विज्ञापन
- एआरटीओ ने स्कूलों को जारी किए नोटिस, दस दिन के भीतर कराना होगा परमिट
विज्ञापन


माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर ले जाने वाले वाहन और बस बगैर परमिट के सड़क पर चलते मिले तो अब स्कूल प्रबंधक पर प्राथमिकी दर्ज होगी। परिवहन विभाग ने दस दिनों का समय दिया है। जिसके अंतराल में उन बस मालिकों को परमिट कराना होगा जो बगैर परमिट दौड़ रही हैं।
अक्सर स्कूली वाहन और बसें अधूरे कागजों के साथ ही चलती हैं। जिसकी जानकारी अप्रिय घटना होने के बाद होती है। फिर तमाम सरकारी महकमे पर कार्य में शिथिलता बरतने को लेकर सवाल उठते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए परिवहन विभाग ने सख्ती की है। जिले के 2040 उन स्कूलों को नोटिस जारी किया है जिनमें बच्चों के लिए बस सेवा है। जो वाहन परमिट खत्म होने के बाद भी स्कूली सेवा में लगे हुए हैं। उनपर अब कार्रवाई होगी। कार्रवाई बस मालिक पर नहीं बल्कि स्कूल प्रबंधक के विरुद्ध की जाएगी। ताकि प्रबंधक जिम्मेदारी से स्कूली वाहनों का परमिट जारी करवाएं। परमिट कराने के लिए दस दिनों का समय दिया गया है। दस दिन पूरे होने के बाद जांच के दौरान स्कूलों के वाहन बगैर परमिट के मिले तो संबंधित स्कूल के प्रबंधक के विरुद्ध प्राथमिकी कराई जाएगी। विभाग की ओर से स्कूली वाहनों के अलावा कमर्शियल वाहन मालिकों को भी नोटिस जारी किया गया है। उनपर भी समान कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


2040 स्कूलों को नाटिस जारी किए गए हैं, ताकि वे वाहनों का परमिट करा लें। साथ ही कमर्शियल वाहन मालिकों को भी नोटिस जारी किया गया है। बगैर परमिट के मिलने पर प्राथमिकी कराई जाएगी।
-नंद कुमार, एआरटीओ प्रशासन, गौतमबुद्ध नगर।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें