ग्रेटर नोएडा। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी ससुर श्याम बाबू की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला थाना सूरजपुर क्षेत्र से जुड़ा है। इसमें आरोपी पर बहू रेखा की दहेज के लिए हत्या करने का आरोप है।
वादी मनीष कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन रेखा की शादी 15 जुलाई 2024 को विपिन शर्मा से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही रेखा को 5 लाख रुपये नकद व कार के लिए तंग किया जाने लगा। पीड़िता ने अपने मायके पक्ष को कई बार मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न की जानकारी दी थी। 11 मई 2025 को उसने अपनी भाभी अंजू को फोन कर कहा था कि उसे लग रहा है कि अब वह उनसे दोबारा नहीं मिल पाएगी। क्योंकि पति और ससुर उसे मार सकते हैं। उसी रात विपिन ने परिजनों को फोन कर बताया कि रेखा ने आत्महत्या कर ली है। वादी पक्ष का आरोप है कि रेखा की दहेज न मिलने के कारण गला घोंटकर हत्या की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की और आरोपी श्याम बाबू को जेल भेजा गया। ब्यूरो