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आबकारी नीति: चनप्रीत की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस

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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आबकारी नीति मामले में आरोपी चनप्रीत सिंह की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। निचली अदालत ने हाल ही में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने मामले की सुनवाई 2 जुलाई तय की है।
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सुनवाई के दौरान चनप्रीत के अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता में कानून की प्रक्रिया से बचने की प्रवृत्ति नहीं है। याचिकाकर्ता जांच की पूरी अवधि के दौरान उपलब्ध रहा है और हर संभव तरीके से सहयोग किया है। ईडी ने कानून के विपरीत आरोपी या याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। याचिकाकर्ता की जांच पूरी हो चुकी है। इसके अलावा ईडी द्वारा दिए गए बयान के अनुसार अंतिम अभियोजन शिकायत 3 जुलाई, 2024 को या उससे पहले दायर की जाएगी। याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी जांच एजेंसी की ओर से दर्ज किए गए बयानों पर आधारित है और ऐसा कोई विश्वसनीय सबूत या गवाह नहीं है, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता या आरोपी का प्रथमदृष्टया अपराध भी स्थापित किया जा सके। जिन गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं वे खुद संदिग्ध हैं।
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