लखनऊ आग्निकांड के बाद शिक्षा विभाग व प्रशासन अवैध कोचिंग संचालकों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को बिना पंजीकरण चल रहे 15 कोचिंग संचालकों को नोटिस जारी किया है। शनिवार को कई कोचिंग को सील करने की भी कार्रवाई की जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर ने साफ निर्देश दिए है कि बिना पंजीकरण कोई भी कोचिंग संचालित नहीं होगी। कोचिंग संस्थान के संचालक को नोटिस जारी कर उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम-2002 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मामले की जानकारी जिलाधिकारी, पुलिस उपायुक्त, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम-2002 के तहत पंजीकरण के बिना कोचिंग का संचालन नहीं किया जा सकता। संस्थान को संचालन से पहले सक्षम अधिकारी से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। आरोप है कि संबंधित कोचिंग संस्थान बिना पंजीकरण प्रमाणपत्र के संचालित किया जा रहा है। छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कोचिंग संस्थानों में आग से बचाव और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि निर्धारित मानकों के साथ भवन संबंधी अभिलेख, पंजीकरण और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाएं। यदि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोचिंग का संचालन जारी रखा गया तो उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम-2002 और अन्य लागू विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक ने संबंधित अधिकारियों से संस्थान के संचालन की जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।
इनको भेजे गए नोटिस
सेक्टर दो नोएडा में स्थित सीईटीपीए इनफोटेक,सेक्टर तीन में ग्रासटेक,सेक्टर 16 में 4 एचीवर्स,सेक्टर 2 नोएडा में एलएन एआई एकेडमी, सेक्टर 3 नोएडा में क्यू सेपाईडर्स इंस्टीट्यूट,अल्फा एक में कोटा एकेडमी,ग्लोबल इनफोर्मेशन कंप्यूटर ऑफ टेक्नोलॉजी सूरजपुर,स्टार कंप्यूटर सेंटर तिलपता,सेक्टर डेल्टा एक में कैपिटल इंस्टीट्यूट यूजीएफ,ब्राइट कैरियर आर्य समाज सूरजपुर,ब्रेनिंक ट्रेनिक सेंटर वैदजी फार्म,सूरजपुर,स्टार कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सूरजपुर,वानी कॉर्मस एकेडमी वैदजी सूरजपुर, शामी रामा ट्यूशन सेंटर सूरजपुर और आर्यदर्शन कोचिंग सेंटर सूरजपुर को बंद करने का नोटिस जारी हुआ है।