-आप नेता सत्येंद्र जैन की अपील खारिज, दी थी निचली अदालत के आदेश को चुनौती
-अदालत ने कहा, स्वराज ने केवल पूर्व में ईडी के एक्स पर किए गए ट्वीट को दोहराया
सिमरन
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृहस्पतिवार को आप नेता सत्येंद्र कुमार जैन की निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जैन ने सत्र न्यायालय में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ कथित मानहानि के मामले में मुकदमा दायर किया था। ऐसे में उनकी शिकायत पर संज्ञान लेने से निचली कोर्ट ने इन्कार कर दिया था। इसी फैसले को जैन ने सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी।
विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने कहा कि संज्ञान लेने में यह मूल्यांकन जरूरी है कि क्या शिकायत में प्रथम दृष्टया कानूनी कार्रवाई का मामला सामने आया है। न्यायाधीश ने कहा कि स्वराज ने एक जवाब दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि साक्षात्कार में किसी नए आरोप का खुलासा नहीं किया गया था, बल्कि केवल ईडी के 6 जून, 2022 के ट्वीट को दोहराया गया था। इसके अनुसार, जैन से कथित रूप से जुड़े परिसरों से सोने के सिक्के और नकदी बरामद की गई थी। ऐसे में अदालत ने एक संक्षिप्त टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का यह दायित्व है कि वह सटीक जानकारी प्रसारित करे, क्योंकि भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करने से न केवल एजेंसी की ईमानदारी कमजोर होगी, बल्कि यह सत्ता का दुरुपयोग भी हो सकता है।
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निचली अदालत ने शिकायत की थी खारिज
निचली अदालत ने 20 फरवरी को जैन की तरफ से दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत खारिज कर दी थी। आपराधिक मानहानि के लिए अधिकतम दो साल की जेल की सजा हो सकती है। जैन ने आरोप लगाया था कि स्वराज ने 5 अक्तूबर, 2023 को एक टीवी चैनल पर दिए साक्षात्कार में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वराज ने झूठा दावा किया कि उनके घर से 3 करोड़ रुपये, 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के बरामद हुए हैं।